आय से अधिक संपत्ति केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के उन निर्देशों के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिनमें केंद्रीय जांच एजेंसियों CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने को कहा गया था।

यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राहुल गांधी पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के मुकाबले कथित तौर पर अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए हैं। मई 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को शिकायत में लगाए गए आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन करने को कहा था।

इसके बाद 20 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने CBI की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर असंतोष जताया और एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की प्रगति से जुड़ा नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर ED की जांच के दौरान किसी अवैध गतिविधि से जुड़े तथ्य या दस्तावेज सामने आते हैं, तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई कर सकती है।

अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल कर हाईकोर्ट के इन निर्देशों को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक अलग ट्रांसफर पिटीशन भी दायर की है, जिसमें मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ करेगी।

फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ कानूनी तौर पर भी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हैं कि शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों को लेकर क्या रुख अपनाती है।

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