राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर मानहानि केस हुआ रद्द
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां सैंक्शन की जरूरत होती है और वह मौजूद नहीं है, वहां मामला आगे नहीं बढ़ सकता। अदालत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में सैंक्शन का कोई उल्लेख नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को रद्द कर दिया।
दरअसल, यह विवाद 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए वकील नृपेंद्र पांडे ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(A) और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें समन जारी किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर भी नाराजगी जताई थी और उन्हें इतिहास की जानकारी रखने की नसीहत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र की धरती पर सावरकर को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उन्हें वहां की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिल गई है और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत तथा मजिस्ट्रेट का समन आदेश रद्द हो गया है।
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