बिना केशमेमो किसानों को नहीं बेच सकेंगें खाद ,बीज व कीटनाशक

रायबरेली : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा प्रदेश भर में किसानों को उचित मूल्य पर खाद,बीज व कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने एवं नकली उर्वरक ,बीज कीटनाशक विक्रय करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्यवाही के आदेश के बाद कृषि विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। बुधवार को एडीओपीपी व प्रभारी कृषि रक्षा इकाई बछरावां डाक्टर शिवशरण शर्मा ने बछरावां विकासखंड के अंतर्गत कीटनाशक, उर्वरक व बीज बेचने वाले लाइसेंसी दुकानदारों के लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर, कैश मेमो का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वह उर्वरक कीटनाशक और बीज की बिक्री किसानों को कैश मेमो पर ही करें इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर मेंटेन रखें और विभाग द्वारा सभी दुकानदारों को ग्रो फूड बैनर भी दिया गया है जिसे दुकानदार को अपनी दुकान पर चश्पा करना है सभी दुकानदारों को दुकान पर स्टॉक और मूल्य का बोर्ड व लाइसेंस की छायाप्रति चश्पा करनी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया है कि दुकानदार अपनी दुकान से निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक बेचें तथा मानक पूर्ण सामग्री का ही विक्रय करें नकली सामान बेचने पर विभाग सख्त कार्यवाही और मुकदमा भी दर्ज कराएगा इसके साथ ही किसान भी बिना लाइसेंस के दुकानदारों से किसी प्रकार का कोई सामान ना खरीदें और बिना लाइसेंस के दुकान खोलकर खाद, बीज व कीटनाशक बेचने वालों की शिकायत जिला कृषि विभाग को करें।


रिपोर्टर : देवराज 

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.