राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नए नियम आज से लागू

राजस्थान : राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नए नियम आज से लागू हो गए हैं, जिनके बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना कानूनी अपराध माना जाएगा. परिजन 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो पुलिस खुद कार्रवाई कर अंतिम संस्कार कर सकेगी. सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब शव को सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर रखकर प्रदर्शन, विरोध या दबाव बनाना आपराधिक कृत्य माना जाएगा. ऐसे मामलों में दोषियों को 6 महीने से 5 साल तक की सजा मिल सकती है. परिजनों द्वारा ऐसा करने पर भी दो साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा अस्पताल अब बकाया बिल के आधार पर शव को नहीं रोक सकेंगे, जिससे मृतक के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित होगी.

रिपोर्टर : नरेश गर्ग 

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.