राजस्थान पंचायत चुनाव दो बच्चों की शर्त खत्म राजस्थान में पंचायत चुनाव के नियम बदले
राजस्थान : राजस्थान विधानसभा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को सोमवार को विधानसभा में धोनी मत से पारित किया गया अब इसके चलते पंचायत में दो से अधिक संतान वाले भी चुनाव लड़ पाएंगे।
राजस्थान विधानसभा अंतर्गत सोमवार को ऐतिहासिक फैसला हुआ यहां राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया इस संशोधन के बाद अब 2 से ज्यादा बच्चों की शर्त के कारण चुनाव लड़ने से वंचित रहने वाले लोगों को भी पंचायत चुनाव में भाग लेने का अवसर मिल सकेगा अब 2 से अधिक संतान वाले माता-पिता भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अवगत कराया कि पहले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के तहत यह प्रावधान किया था कि जिन व्यक्तियों के दो से अधिक बच्चे होंगे वह पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे कुछ समय यह नियम प्रदेश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
सरकार ने कहा वर्तमान परिस्थितियों में अब प्रसंगिक है यह रोक
मंत्री मदन दिलावर ने यह भी बताया कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पहले दो से अधिक बच्चों की स्थिति में पदोन्नति नहीं मिलने का प्रावधान था जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने समाप्त कर दिया था इससे स्पष्ट होता है कि समय के साथ इस प्रकार के नियमों की प्रासंगिकता कम होती गई है देश के कई राज्यों में भी ऐसे नियम पहले ही समाप्त किया जा चुके हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना और हरियाणा के के राज्यों में पंचायती राज चुनाव के लिए दो से अधिक बच्चों की शार्क को समाप्त किया जा चुका है ऐसे में राजस्थान सरकार ने भी वर्तमान परिस्थितियों को के मध्य नजर यह संशोधन लाने का निर्णय लिया है।
रिपोर्टर : रमेश चंद्र शर्मा

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