झालावाड़ में युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास कोर्ट ने एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया
झालावाड़ : झालावाड़ जिले के पिडावा क्षेत्र में एस सी एस टी सन 2021 में हुई एक युवती हत्या के प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाया है एससी एसटी कोर्ट झालावाड़ ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और ₹100000 की जमाने की सजा सुनाई है जज सुनीता मीणा ने जुबेर खान पुत्र जमील खान निवासी बाकि पुर उर्फ हमीरपुर थाना पिड़ावा को हत्या के अपराध में दोषी माना अदालत में अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडित किया विशिष्ट लोक अभियोजन महेश कुमार पाटीदार ने बताया कि यह मामला 8 अक्टूबर 2021 का है उसे दिन फरियादी राधेश्याम पुत्र भंवरलाल निवासी बांकीपुरा उर्फ अ मीरपुरा नए पिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी
रिपोर्ट के अनुसार राधेश्याम की पुत्री पूजा उम्र 18 वर्ष गांव के खेत में मजदूरी करने गई थी दोपहर करीब 10 से 11 बजे के बीच मे पूजा सो के लिए खेत की ओर गई थी इस दौरान गांव के जुबेर खान ने उसे जमीन पर गिरकर चाकू से हमला कर दिया और गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी परिजनों ने अवगत कराया कि आरोपी पहले से ही अप को परेशान करता था और उसे कई बार समझाया भी गया था घटना के बाद पुलिस थाना पिड़ावा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी पुलिस ने जांच पूरी तरह से तफशिश के उपरांत अदालत में चालान पेश किया मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाह और 59 दत्ता वेज अदालत में पेश किए गए साक्ष और गवाहों के आधार पर अदालत में आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई
रिपोर्टर : रमेश शर्मा

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