क्या फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव? दिल्ली हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, जानें क्या है पूरा मामला!

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबको हंसाते हैं, इस वक्त खुद एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से अभिनेता को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या राजपाल यादव को फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा?

हाई कोर्ट ने बरकरार रखी 3 महीने की सजा

चेक बाउंस के एक पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राजपाल यादव की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अभिनेता की तीन महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही, कोर्ट ने उन्हें सात अलग-अलग शिकायतों में से प्रत्येक के लिए शिकायतकर्ता को 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि अभिनेता द्वारा पहले चुकाए गए करीब 2 करोड़ रुपये को इस रकम में एडजस्ट कर दिया जाएगा।

क्यों आई दोबारा जेल जाने की नौबत?

यह पूरा मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए 'मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जब उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को कुछ चेक दिए, तो वे सभी बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने उन पर कानूनी केस दर्ज करा दिया।

बार-बार वादा तोड़ने का आरोप

राजपाल यादव पर कोर्ट में यह भी आरोप लगा कि उन्होंने पैसे चुकाने के लिए अदालत से किए गए वादों को बार-बार तोड़ा। जून 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर इस शर्त के साथ रोक लगाई थी कि वे आपसी समझौते की कोशिश करें, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद एक्टर की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, हालांकि कोर्ट ने उन्हें इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत (अपील कोर्ट) में जाने के लिए दो महीने का समय दिया है।

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