एक बाल श्रमिक को कराया गया विमूक्त, नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
रामगढ़ : जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा जिले में बाल श्रम के विरूद्ध अभियान चलाया गया। टास्क फोर्स का नेतृत्व श्रम अधीक्षक, रामगढ़ अनिल कुमार रंजन कर रहे थे। बाल श्रम के विरूद्ध अभियान के दौरान झा जी टायर दुकान, बिजुलिया, मेन रोड रामगढ़ से एक 12 वर्षिय बाल श्रमिक को विमूक्त कराया गया। विमूक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति रामगढ़ को सौंप दिया गया। जिसके उपरांत नियोजक नवल किशोर झा के विरूद्ध बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (j) के तहत सदर थाना रामगढ़ में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। ज्ञात हो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लेना कानूनन अपराध है अगर कोई नियोजक इस कानून का उल्लंघन करता है तो ₹20,000 से ₹50,000 तक जुर्माना या 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा या दोनो हो सकता है।इस अभियान श्रम अधीक्षक के अलावा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, रामगढ़ शांति बागे अग्रगति संस्था के प्रतिनिधि बेलाल अंसारी, इशरत जहाँ एवं श्रम विभाग के मनोज साहू शामिल थे।
संवाददाता : राजीव सिंह


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