कोयला ढाबा पर छापेमारी, 13 गैस सिलेंडर जब्त अवैध भण्डारण पर एफआईआर दर्ज

रामपुर : गैस की कालाबाजारी/अवैध भण्डारण के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर  19 मार्च 2026 को समय 02:10 बजे कोयला ढाबा, चाकू चौराहा, बिलासपुर रोड पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। 

यह निरीक्षण जिला पूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह चौहान के नेतृत्व में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री अजीत कुमार, श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा, पूर्ति निरीक्षक श्री चुन्नीलाल एवं श्रीमती फरीन जहां द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया गया।
निरीक्षण के दौरान होटल के किचन क्षेत्र में कुल 13 कामर्शियल गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनमें 09 बड़े एवं 04 छोटे (5 किलोग्राम) सिलेण्डर शामिल थे। जांच में पाया गया कि कुछ सिलेण्डर भरे हुए एवं सीलबंद (भारत गैस) थे, जबकि कई सिलेण्डर खाली अवस्था में (इण्डेन एवं एचपी गैस) पाए गए। कुछ सिलेण्डर चूल्हे से संलग्न अवस्था में उपयोग में थे तथा अतिरिक्त छोटे सिलेण्डर भी सीलबंद अवस्था में उपलब्ध थे।
मौके पर उपस्थित ढाबा के सुपरवाइजर श्री लईक हसन द्वारा लिखित रूप से यह बताया गया कि उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में कोई वैध कनेक्शन अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा गैस विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त की जाती है।
उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी सिलेण्डरों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया तथा उन्हें शमीम इण्डेन ग्रामीण वितरक, आंगा, रामपुर को सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया, इस निर्देश के साथ कि सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा मांगने पर यथावत प्रस्तुत किया जाएगा।
प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ कि ढाबा संचालक द्वारा अवैध रूप से गैस का भण्डारण एवं दुरुपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 (संशोधित) का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
अतः उक्त प्रकरण में कोयला ढाबा के मालिक (कोयला बाबा) के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई है।
जनपद प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गैस की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रिपोर्टर : राजू सिंह राजपूत 

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