बुढ़मू थाना के चर्चित कांड में बड़ी कार्रवाई, फरार अभियुक्त के घर बजाई गई डुगडुगी

बुढ़मू :  बुढ़मू थाना पुलिस ने चर्चित कांड संख्या 78/2024 में लंबे समय से फरार चल रहे नामजद अभियुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के बाद बुढ़मू थाना पुलिस ने केरेडारी थाना पुलिस के सहयोग से अभियुक्त के पैतृक आवास पर पहुंचकर विधिवत इश्तहार का तामीला कराया। पुलिस ने गांव में डुगडुगी बजाकर लोगों को इसकी जानकारी दी और अभियुक्त के घर पर न्यायालय से जारी इश्तहार चिपकाया।

पुलिस के अनुसार, कांड संख्या 78/2024, दिनांक 03 दिसंबर 2024 में ग्राम डमरू, थाना केरेडारी, जिला हजारीबाग निवासी पहाड़ी जी उर्फ रामेश्वर महतो, पिता मुनेश्वर महतो, प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है। उसके खिलाफ धारा 126(2), 115(2), 309, 308(5), 308(4), 3(5) BNS एवं 17 CLA Act के तहत मामला दर्ज है।

"लंबे समय से फरार चल रहा है अभियुक्त"

बताया गया कि उक्त कांड में नामजद अभियुक्त लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस द्वारा लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसके बावजूद अभियुक्त के फरार रहने के बाद पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में उसके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

"घर पहुंचकर किया गया इश्तहार का तामीला"

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बुढ़मू थाना पुलिस की टीम केरेडारी थाना पुलिस के सहयोग से अभियुक्त के पैतृक गांव डमरू पहुंची। वहां पुलिस ने सार्वजनिक रूप से डुगडुगी बजाई और अभियुक्त के घर पर इश्तहार चिपकाया। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को भी न्यायालय के आदेश और अभियुक्त को दी गई कानूनी चेतावनी से अवगत कराया।
पुलिस की इस कार्रवाई को फरार अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इश्तहार के माध्यम से अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

"आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी कुर्की-जब्ती"

बुढ़मू थाना पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी शामिल है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में फरार चल रहे अभियुक्त पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। पुलिस ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

 रिपोर्टर : राशीद अंसारी 

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