संगठित अपराध के दो मामलों में विपिन पटेल, कृष्णकुमार और त्रिवेणी लोनिया दोषमुक्त, रीवा अपर सत्र न्यायालय का फैसला

रीवा :  रीवा के गुढ़ थाना क्षेत्र से जुड़े संगठित अपराध के दो मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश मनोहर दांगी की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी विपिन पटेल,कृष्णकुमार एवं त्रिवेणी लोनिया को दोषमुक्त घोषित कर दिया। गुढ़ थाना पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपीगण संगठित गिरोह बनाकर सौर ऊर्जा प्लांट क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। इसी आधार पर उनके विरुद्ध संगठित अपराध सहित आजीवन कारावास से दंडनीय धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनोहर दांगी की अदालत ने पाया कि अभियोजन आरोप सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। इसके बाद न्यायालय ने दोनों प्रकरणों में आरोपी विपिन पटेल,कृष्णकुमार और त्रिवेणी लोनिया को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया।
मामले में आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता साक्षी सिंह बघेल ने पैरवी की।

रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी 

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