जनपद पंचायत गंगेव के वसूली आदेश पर बवाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने सीईओ को सौंपा ज्ञापन, 7 दिन का अल्टीमेटम
रीवा : जनपद पंचायत गंगेव द्वारा "विशेष अभियान" के तहत जारी वसूली आदेश क्रमांक 920 (दिनांक 03 जुलाई 2026) को लेकर विवाद गहरा गया है। मनगवां विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश तिवारी ने जनपद पंचायत गंगेव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपकर आदेश को जनहित में तत्काल निरस्त करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर आदेश वापस नहीं लिया गया तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जनपद पंचायत द्वारा जारी वसूली आदेश मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 559 एवं 560 (12 अक्टूबर 2022) तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के विपरीत है। उनका कहना है कि ग्राम सभाओं की स्वीकृति और प्रस्ताव के बिना कर निर्धारण करना नियमों का उल्लंघन है।
प्रकाश तिवारी ने ज्ञापन में दावा किया है कि छोटे दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य व्यापारियों से बिना संपत्ति के मूल्यांकन के एकमुश्त कर वसूली की जा रही है। वहीं, ऑटो एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे किराया वाहन चालकों पर शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक टैक्स लगाए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि शासन के नियमों के अनुसार महिलाओं, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा कुछ श्रेणियों को कर में छूट का प्रावधान है, लेकिन जारी आदेश में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवसायिक कर के नोटिस जारी किए जाने को नियमों के विरुद्ध बताया गया है।
युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि आदेश क्रमांक 920 तत्काल निरस्त किया जाए, इसके तहत जारी सभी वसूली नोटिस वापस लिए जाएं तथा भविष्य में ग्राम सभा की स्वीकृति और शासन के नियमों के अनुरूप ही कर निर्धारण किया जाए।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आम नागरिकों, व्यापारियों और युवाओं के साथ जनआंदोलन किया जाएगा। साथ ही मामले की शिकायत कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं अन्य सक्षम अधिकारियों से करने तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण लेने की बात भी कही गई है।
रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी
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