सेवानिवृत शिक्षक की अर्जित अवकाश का भुगतान करें- उच्च न्यायालय

रेवा : हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सेवानिवृत शिक्षक शिव कुमार गौतम को 300 दिन का अर्जित अवकाश का भुगतान करने का राहतकारी आदेश पारित किया है।इस संम्बन्ध में याचिकाकर्ता शिव कुमार गौतम की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार पाण्डेय, अजय कुमार पांडेय व भूमिका लेखवानी ने पक्ष रखा।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी की म.प्र. शासन के वित्त विभाग द्वारा 8 मार्च 2019 को जारी परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक जुलाई 2018 के बाद शासकीय सेवकों को 300 दिन का अर्जित अवकाश देय है। यदि याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में दर्ज नही है तब भी परिपत्र की शर्त के अनुरूप यह लाभ दिया जाना चाहिए इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को इसका लाभ नही दिया गया जबकि याचिकाकर्ता ने सक्षम अधिकारियों के समक्ष कई बार आवेदन दिया परन्तु उन्होंने इसका निराकरण नहीं किया तब माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद याचिका का पटाक्षेप करते हुए सरकार को यह आदेश दिया की याचिकाकर्ता को 60 दिवस के भीतर अर्जित अवकाश का लाभ प्रदान करे।

रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी 

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