हत्या के प्रयास का आरोपी रोशन राक्स अपर सत्र न्यायालय रीवा से हुआ दोषमुक्त

रेवा : पुलिस थाना समान जिला रीवा में दिनांक 22-04-2024 को फरियादी हर्ष दुबे ने यह रिपोर्ट लेख करायी की v2 माल बरा जिला रीवा के बाहर वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा था तभी आरोपी रोशन राक्स अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल में आया और फरियादी हर्ष की हत्या करने की नियत से पिस्टल से फायर किया,फरियादी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागा तभी आरोपी रोशन राक्स द्वारा पिस्टल से दुबारा फायर किया गया जो पास में ही खड़े बिजली विभाग सिलपरा में पदस्थ इंजीनियर दिनेश कुमार तिवारी के सीने में गोली लगी जिससे उनके शरीर में प्राणघातक चोट आई,फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी रोशन राक्स के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध अंतर्गत धारा 307 आईपीसी और आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया और आरोपी रोशन राक्स के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल की जप्ती की गई, पुलिस द्वारा मामले की जांच के दौरान घटनास्थल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जप्त की गई जिसमें घटना रिकॉर्ड हुई थी मामले का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश रीवा असरफ अली के न्यायालय द्वारा किया गया मामले के विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों, को और जप्त पिस्टल और सीसीटीवी को प्रस्तुत किया गया किंतु सम्पूर्ण विचारण उपरान्त अभियोजन अपना मामला आरोपी के खिलाफ साबित करने में असफल रहा तदुपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय रीवा द्वारा आरोपी रोशन राक्स को हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त घोषित कर दिया, आरोपी रोशन राक्स की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ( शेरा सिंह) ने की।

रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी

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