माननीय उच्च न्यायालय ने पटवारी का बार-बार स्थानांतरण करने पर लगाया रोक
रीवा : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की एकल पीठ ने छतरपुर जिले की चंदला तहसील अंतर्गत पदस्थ पटवारी याचिकाकर्ता सविता सैनी का बार-बार स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी है। पटवारी सविता सैनी का विगत दो वर्षों में तीन बार - बार स्थानांतरण किया गया जिसको की याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय मे चिनौती दी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 पर रोक लगा दी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार पाण्डेय , निखिल सिंह सिकरवार, भूमिका लखवानी व अजय कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा और माननीय न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण राजनैतिक एवं दुर्भावना वश बार-बार किया जा रहा है जिससे सहमत होकर माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी गणों को बार-बार स्थानांतरण करने का उचित कारण बताने को भी निर्देश दिए हैं।
रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी

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