हत्या का आरोपी कुंवर बहादुर सिंह अपर सत्र न्यायालय रीवा द्वारा किया गया दोषमुक्त
रीवा : खबर मध्यप्रदेश के रीवा जिले से है जहां पुलिस थाना मनगवा जिला रीवा के अनुसार 4 जून 2019 को ग्राम हटवा निवासी राजकुमारी सिंह ने ये रिपोर्ट लेख करायी की आरोपी कुंवर बहादुर सिंह,हुबलाल सिंह, राजबहादुर सिंह ने मिलकर कुल्हाड़ी,लाठी से उनके पति अवधराज सिंह और देवर राजबहादुर सिंह के साथ काफ़ी मारपीट की जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई और उपचार के दौरान अवधराज सिंह की मृत्यु हो गई जिस पर आरोपीगण के ख़िलाफ़ पुलिस थाना मनगवा में हत्या और हत्या के प्रयास की धारा पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया और मामले का विचारण हेतु प्रकरण अपर सत्र न्यायालय रीवा के माननीय न्यायाधीश श्री शशांक खरे के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया आरोपीगण के खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा 24 गवाहों को पेश किया गया सम्पूर्ण विचारण उपरांत अभियोजन आरोपी हुबलाल और पियूष सिंह के खिलाफ अपना मामला साबित करने में सफल रहा और दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया किंतु आरोपी कुंवरबहादुर सिंह के खिलाफ अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहा तदुपरांत आरोपी कुंवरबहादुर सिंह को हत्या और हत्या के प्रयास के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया गया , आरोपी कुंवर बहादुर सिंह की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने की, जबकि दोषसिद्ध आरोपीगण की ओर से पैरवी अन्य दूसरे अधिवक्ता द्वारा किया गया।
रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी


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