बिट्स कॉलेज छात्रा मारपीट मामले में आरोपी खुशी पाण्डेय को हाईकोर्ट से झटका,अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रेवा - बिट्स कॉलेज की छात्रा के साथ कथित मारपीट और धमकाने के वायरल वीडियो से जुड़े मामले में आरोपी खुशी पाण्डेय को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।मामला कोलगवां थाना अपराध क्रमांक 1283/2026 से जुड़ा है। आरोपी खुशी पाण्डेय,पिता प्रकाश पाण्डेय, निवासी टिकुरिया टोला वार्ड क्रमांक 43, सतना ने पहले जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था।इसके बाद आरोपी की ओर से हाईकोर्ट जबलपुर में MCRC क्रमांक 47920/2026 के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। 6 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान पीड़िता पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित पाण्डेय ने पैरवी करते हुए मामले से जुड़े वायरल वीडियो,मारपीट और धमकी से संबंधित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।पुलिस के अनुसार मामले में BNS की धारा 296,115(2), 351(3), 74,75,78, 79, 61(2) और 140(3) के तहत प्रकरण दर्ज है।

अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस कार्रवाई पर नजर

हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर है। पीड़िता पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद से अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत से राहत नहीं दिए जाने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कदम उठाती है। पीड़िता पक्ष का कहना है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

रिपोर्टर - अर्जुन तिवारी 

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