ग्राम पंचायत बधरा में आम रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप
रीवा - जिले की सेमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बधरा में आम रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर नायब तहसीलदार न्यायालय ने खसरा नंबर 1568/2 की भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में स्थगन आदेश जारी करते हुए संबंधित पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।न्यायालयीन आदेश के अनुसार,ग्राम बधरा के उपेन्द्रनाथ द्विवेदी सहित अन्य ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि भूमि के एक हिस्से पर, जो 12 फीट चौड़ा और 330 फीट लंबा है, आम रास्ते को बाधित किया जा रहा है। मामले में इन्दारमण पाण्डेय और कमलेश पाण्डेय को अनावेदक बनाया गया है।
नायब तहसीलदार ने आवेदन, खसरा और नक्शे का अवलोकन करने के बाद निर्देश दिया कि संबंधित भूमि पर पटवारी प्रतिवेदन आने तक यथास्थिति कायम रखी जाए।अनावेदक पक्ष को किसी भी प्रकार का अवैधानिक कार्य नहीं करने तथा निर्धारित पेशी पर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आदेश में थाना प्रभारी सेमरिया को मौके पर कथित अतिक्रमण कार्य रुकवाने तथा हल्का पटवारी बधरा को स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण रोकने,पंचनामा तैयार करने और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि ग्रामीणों के बताए जा रहे आम रास्ते की वास्तविक स्थिति क्या है और मौके पर अतिक्रमण की शिकायत पर कितना प्रभावी अमल होता है? आगामी सुनवाई में संबंधित पक्षों के जवाब और पटवारी की रिपोर्ट के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
रिपोर्टर - अर्जुन तिवारी

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