जिला प्रशासन ने गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी अनिवार्य करने का दिया आदेश
सहरसा : जिले के सभी सम्मानित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि विभिन्न ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के गैस भंडारों/प्रतिष्ठानों पर सिलेंडर लेने हेतु अत्यधिक भीड़ एकत्र होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस अव्यवस्था के कारण जहाँ ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है, वहीं सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।अतः जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार निम्नलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है:शत-प्रतिशत होम डिलीवरी: सभी गैस विक्रेता अब केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।प्रतिष्ठान से बिक्री पर रोक: किसी भी विक्रेता द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या गोदाम से सीधे गैस सिलेंडर का वितरण नहीं किया जाएगा।यदि कोई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान से गैस वितरण करते हुए पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने घरों पर ही सिलेंडर प्राप्त करें और अनावश्यक रूप से गैस गोदामों पर भीड़ न लगाएं। आपकी सुविधा और सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है।
रिपोर्टर : अजय कुमार

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