बच्चों/ग्रामीणों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान

साहेबगंज : मंथन संस्था के बैनर तले बड़हरवा प्रखंड अंतर्गत (गांव का नाम)में बच्चों एवं ग्रामीणों के बीच जागरूकता कार्यक्रम किया गया। वही लोगो के बीच मंथन के सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता आराधना मंडल ने लोगो को संबोधित कर बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है ।बाल विवाह बच्चों को उनकी शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित कर देता है।बाल विवाह बच्चों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जैसे कि गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं और शिशु मृत्यु दर का खतरा बढ़ा देता है।बाल विवाह बच्चों को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित कर देता है।बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006। बाल अनुशासन से संबंधित उन्होंने बताया कि बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी से बचाना,1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के बाद इस कानून को लागू किया गया।18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन दुर्व्यवहार, यौन हमला या यौन शोषण अपराध माना जाता है। ऐसे अपराध की सूचना 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर या फिर मंथन के सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता को दे।बाल विवाह बाल तस्करी बाल मजदूरी स्पॉन्सरशिप ,आफ्टर केयर फोस्टर केअर योजना सावित्रीबाई फुले योजना आदि योजनाओं संबंधित चर्चा किया गया।
रिपोर्टर : संतोष शर्मा
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