प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायालय ने दिया स्थगन आदेश

सहरसा : जिले के सौर बाजार प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्थगन देते हुए अपने पद पर बने रहने का आदेश दिया है।इस संबंध में प्रखंड प्रमुख पति नूर आलम ने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आपका निर्णय हमारे हक में है। इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बताया कि सौर बाजार प्रमुख नजमुन निशा के विरुद्ध 26 अगस्त एवं दो सितंबर को किए गए कार्यवाही को स्थगित करने व सरकारी वकील से विधि संवत परामर्श करते हुए अगले कार्यवाही को स्थगित मांग की गई है। मो नूर आलम ने बताया कि सौर बाजार प्रखंड प्रमुख नजमुल निशा के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को न्यायालय ने अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार 7 दिन पूर्व चिट्ठी निर्गत करने की समय सीमा निर्धारित है। लेकिन कोर्ट ने इसे सिक्स डे मानकर खारिज कर दिया है। वही कोर्ट ने आदेश दिया कि अविश्वास प्रस्ताव अवैध है। उसे स्थगित किया जाता है।इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया कि प्रमुख नजमुल निशा यथावत अपने पद पर बने रहेंगे।ज्ञात हो कि दो सितंबर को विशेष बैठक आयोजित किया गया।जिसमें कुल 21 सदस्यों में से 19 पंचायत समिति सदस्य ही बैठक में उपस्थित हुए। जिसमें 16 समिति सदस्य वर्तमान प्रमुख नजमुन निशा के विरोध में मतदान किया।जबकि मात्र तीन समिति सदस्य ही नजमुन निशा के पक्ष में रहे।

रिपोर्टर : अजय कुमार

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