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जिलाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश के क्रम में तहसीलदार धनघटा योगेंद्र पाण्डेय द्वारा तहसील धनघटा अंतर्गत अवस्थित ग्राम भिटहा की ग्राम समाज की भूमि

संत कबीर नगर : जिलाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश के क्रम में तहसीलदार धनघटा योगेंद्र पाण्डेय द्वारा तहसील धनघटा अंतर्गत अवस्थित ग्राम भिटहा की ग्राम समाज की भूमि,गाटा संख्या 35/0.073 हे0, खलिहान, 37/ 0.023 हे0, खाद गड्ढा, 109/0.021हे0 गड़ही से अवैध अतिचारीगण, उदय प्रताप चतुर्वेदी पुत्र सूर्य नारायण व जनार्दन चतुर्वेदी पुत्र गोमती प्रसाद को भारी पुलिस बल की उपस्थिति में बेदखल किया गया। बेदखली कार्यवाही के अंतर्गत निर्मित शौचालय, टीनशेड व बाउंडरी को ध्वस्त करा दिया गया। उक्त ग्राम समाज के गाटे अब पूर्णतया खाली हैं। गाटों पर अवस्थित फलदार वृक्षों को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत कोड़री/ अध्यक्ष, भूमि प्रबंध समिति के सिपुर्द कर दिया गया। गाटा संख्या 33, बंजर की भूमि से सम्बंधित बेदखली आदेश दिनांक 03 जून 2025 के विरुद्ध जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील योजित की गई है, उक्त अपील में सुनवाई की तिथि 18 जून 2025 नियत है। अपील के निस्तारण उपरांत यथादेश उक्त गाटे से भी बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 109 गड़ही खाते की भूमि है, जिसे कब्जा मुक्त कराकर ग्राम प्रधान के सिपुर्द कर दिया गया। इस गड़ही को उसके मूलस्वरूप में लाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी नाथनगर को संज्ञानित करा दिया गया है।खाली कराई गई ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम समाज भूमि प्रदर्शित करते हुए बोर्ड  व गाटों के कोनों पर पत्थर लगवा दिये गये हैं।

रिपोर्टर : मोहम्मद नईम

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