दिनांक 04.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक समस्त थोक अनुज्ञापनों को पूर्ण रूप से बन्द रखने का आदेश दिया गया

संत कबीर नगर : जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार द्वारा होली पर्व के अवसर पर जनपद में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के दृष्टिगत  दिनांक 04.03.2026 को संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 04.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक जनपद संत कबीर नगर में स्थित समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, माडलशाप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर दुकानें, बार एवं समस्त थोक अनुज्ञापनों को पूर्ण रूप से बन्द रखने का आदेश दिया गया है। उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

रिपोर्टर : मोहम्मद नईम

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