आंगनबाडी केन्द्र के जिन लाभार्थियों का ई-केवाइसी और चेहरा प्रमाणीकरण नहीं होगा तब तक उसको पोषाहार का लाभ प्राप्त नहीं होगा

संतकबीरनगर : जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के लाभार्थियों को दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार में पारदर्शिता लाने यथा पात्र एवं वास्तविक लाभार्थियों को ही अनुपूरक पोषाहार दिये जाने के उद्देश्य से देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार अब 01 जुलाई 2025 से आंगनबाडी केन्द्र के जिन लाभार्थियों का ई-केवाइसी और चेहरा प्रमाणीकरण नहीं होगा तब तक उसको आंगनबाडी केन्द्र पर दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि ई केवाइसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण हेतु लाभार्थी को अपने आधार नम्बर के साथ आंगनबाडी केन्द्र पर जाना होगा। लाभार्थी को उनके आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० आयेगा, जिसका सत्यापन किया जायेगा तथा आधार सत्यापन के पश्चात लाभार्थी का चेहरा स्कैन करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण (फेस आथेन्टिकेशन) का कार्य पूर्ण किया जायेगा। तब वह पूर्ण रूप से पोषाहार सहित अन्य लाभ पाने हेतु पंजीकृत हो जायेगा। इस सम्बन्ध में जनपद की सभी आंगनबाडी कार्यकत्रियों को 30 जून 2025 तक शतप्रतिशत ई-केवाइसी एवं फेस आथेन्टिकेशन कराए जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि ई-केवाइसी एवं फेस आथेन्टिकेशन को शत प्रतिशत पूर्ण कराए जाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविकाओं को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि अपने अपने परियोजना और परिक्षेत्र में 30 जून 2025 तक अभियान चलाकर शासन के मंशानुरूप उक्त कार्य को शत प्रतिशत पूर्ण कराएं। इसमें किसी भी स्तर से लापरवाही बरतने वाले पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाडी केन्द्रों के लाभार्थियों से अपील की है कि सम्बन्धित आंगनबाडी केन्द्र पर उपस्थित होकर आंगनबाडी कार्यकत्री से सम्पर्क स्थापित करते हुए ई-केवाइसी एवं फेस प्रमाणीकरण करा ले ताकि किसी भी लाभ से वंचित न होना पड़े।
रिपोर्टर : मोहम्मद नईम
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