शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा: बतौली थाना क्षेत्र में 3 चालकों पर ₹30 हजार का जुर्माना बतौली

सरगुजा : सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बतौली थाना पुलिस एवं यातायात शाखा ने ड्रंक एंड ड्राइव के तीन मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। तीनों चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यातायात शाखा ने जांच के दौरान स्कार्पियो क्रमांक CG-29-A-6290 के चालक छत्रपति अजमले (37), निवासी शांतिनगर अजिरमा को शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा। ब्रेथ एनालाइजर जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई।
वहीं बतौली थाना पुलिस ने खड़धोवा रोड पर वाहन जांच के दौरान दो मोटरसाइकिल चालकों समीर मिंज (19) एवं अमलेश मिंज (18), निवासी कछारडीह को शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा। चिकित्सीय परीक्षण में दोनों के शराब सेवन की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।
तीनों मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस प्रकार कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रिपोर्टर : रिंकु सोनी

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