जंगली सुअर के शिकार के लिए खेत के किनारे बिछाया था नंगा बिजली तार चपेट में आने से रामकृष्णा कोरवा की मौके पर मौत पुलिस ने आरोपी को दबोचा

सरगुजा । जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेत के आसपास बिछाया गया अवैध विद्युत तार एक ग्रामीण की मौत का कारण बन गया। थाना बतौली पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने घर से अवैध बिजली कनेक्शन लेकर मक्के की फसल के किनारे नंगा जीआई तार बिछाया था, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था।

घटना 12 सितंबर 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे की बताई गई है। पुलिस के मुताबिक रामकृष्णा कोरवा अपने साथियों के साथ बाड़ी की सफाई का काम कर रहा था। झाड़ियों को हटाने के लिए लकड़ी का गेंड़ा लेने जाते समय वह मनबहाल कोरवा के मक्के के खेत के पास पहुंचा और वहां बिछाए गए करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर बतौली पुलिस ने मर्ग क्रमांक 63/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी मनबहाल राम पिता कमंडल, उम्र 44 वर्ष, निवासी बासाझाल, थाना बतौली के खिलाफ अपराध क्रमांक 117/2026, धारा 105 बीएनएस एवं 135 विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

निशानदेही पर बिजली तार जब्त

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने घटना से संबंधित अपराध स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बिजली का तार भी जब्त किया गया। पर्याप्त अपराध-साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

लापरवाही बनी जानलेवा

पुलिस के अनुसार आरोपी को यह जानकारी थी कि असुरक्षित तरीके से बिछाए गए विद्युत तार में करंट प्रवाहित होने से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। इसके बावजूद तार बिछाया गया, जिसके संपर्क में आने से रामकृष्णा कोरवा की जान चली गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, आरक्षक राकेश एक्का, वीरेंद्र बंजारे, राजेश खलखो, जोगी बड़ा सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही

रिपोर्टर - रिंकु सोनी

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