सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत! सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट केस में मिली जमानत

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।

स्पेशल जज (पीसी एक्ट) दिग्विनय सिंह ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आदेश पारित किया। जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भारतीय दंड संहिता यानी IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करने से जुड़े ठेकों की टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर शर्तों में हेरफेर किया गया। इसके अलावा आपराधिक साजिश और कथित रिश्वत भुगतान से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद 19 अगस्त को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। अब गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद मामले में जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से सत्येंद्र जैन को मामले में बड़ी राहत मिली है।

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