राजकीय एएनएम कॉलेज में पॉस्को एक्ट पर जागरूकता शिविर

शिवहर - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष दीपक कुमार मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव  ललन कुमार रजक के निर्देशन में राजकीय एएनएम (ANM) ट्रेनिंग कॉलेज शिवहर में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम,2013,जिसे 'पोश एक्ट' (POSH Act) के नाम से जाना जाता है,पर एक महत्वपूर्ण कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी।कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोहन कुमार अधिकार मित्र ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना संस्थान की कानूनी जिम्मेदारी है। विशेषज्ञों ने बताया कि 'पोश एक्ट' केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुचित व्यवहार, अश्लील टिप्पणियाँ या किसी भी प्रकार का दबाव बनाना भी शामिल है। आंतरिक समिति (IC) के बारे मे विशेष रूप से बताया गया कि जिस भी संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं,वहाँ एक 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) का होना अनिवार्य है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई अप्रिय घटना होती है,तो वह इस समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

बताया गया कि जिस संस्थान में 10 से कम कर्मी है वहां के लिए जिला स्तर पर स्थानीय समिति की गठन की गई है l बताया गया कि यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ( SHe Box) के माध्यम से  मामलों को दर्ज किया जा सकता है l नंदनी सुमन अधिवक्ता के द्वाराआत्मविश्वास के साथ काम करने की अपील की गई l प्रेरित करते हुए कहा कि सजगता ही सबसे बड़ा बचाव है। कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना है, इसलिए किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में संकोच न करें। POSH एक्ट अभी धाराओं के बारे में जानकारी दी गई l 

इस अवसर पर एएनएम कॉलेज की प्राचार्या विनोद कुमार, हॉस्टल वार्डन सोफी,कॉलेज स्टाफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर्स (PLVs) और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं के कानूनी सवालों के जवाब भी दिए गए और उन्हें विधिक सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी साझा की गई।

रिपोर्टर - संजय गुप्ता

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