आर्म्स एक्ट मामले में 3 वर्ष की कारावास तथा 10,000 अर्थ दंड की सजा

शिवहर - व्यवहार न्यायालय की एक अदालत में आर्म्स एक्ट मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष की कारावास तथा 10,000 अर्थ दंड की सजा सुनाया है। अर्थ गढ़ नहीं जमा करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास कभी सजा सुनाया गया है। शिवहर थाना कांड संख्या 274 /22  दिनांक 8 सितंबर 2022 को आर्म्स एक्ट का अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ गोलू उपाध्याय पर नामजद प्राथमिक की दर्ज हुई थी। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त रूपेश कुमार उर्फ गोलू उपाध्याय पिता सुबोध उपाध्याय ग्राम शाहपुर थाना शिवहर निवासी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाया है।

रिपोर्टर - संजय गुप्ता 

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