गांजे की खेती और चरस के लड्डू बनाने वाले आरोपी को 15 साल का कठोर कारावास

शाजापुर : मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच शाजापुर जिले में गांजे की खेती और चरस रखने के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी अर्जुन मीणा पिता मांगीलाल मीणा, निवासी ग्राम टिटवास, थाना शुजालपुर सिटी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS), शाजापुर द्वारा 6 अगस्त 2026 को सुनाया गया।

खेत में मिले थे गांजे के 20 पौधे
पुलिस के अनुसार, 10 मार्च 2023 को थाना शुजालपुर सिटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम टिटवास निवासी अर्जुन मीणा ने अपने घर के पास स्थित खेत में फसल के साथ गांजे के पौधे लगा रखे हैं तथा घर में चरस छिपाकर रखी है।
सूचना पर उप निरीक्षक विजय खत्री ने पंच साक्षियों एवं पुलिस बल के साथ ग्राम टिटवास पहुंचकर आरोपी के खेत की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान फसल के बीच करीब एक से तीन फीट ऊंचाई के गांजे के 20 पौधे पाए गए।
पलंग के नीचे छिपाकर रखे थे चरस के लड्डू
इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी के खेत पर बने मकान की तलाशी ली। कमरे में पलंग के नीचे एक प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखे चरस के 20 लड्डू बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 7 किलो 400 ग्राम था।
पुलिस ने गांजे के पौधों एवं चरस को विधिवत जब्त कर आरोपी अर्जुन मीणा को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
न्यायालय में प्रभावी पैरवी से हुई सजा
आरोपी के विरुद्ध थाना शुजालपुर सिटी में धारा 08/20, 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS), शाजापुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1.50 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरण का संचालन लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक महेन्द्र सिंह परमार ने किया। वहीं प्रकरण में प्रभावी अनुसंधान थाना शुजालपुर सिटी के निरीक्षक सौरभ शर्मा द्वारा किया गया।

रिपोर्टर : रमेश राजपूत

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