सोशल मीडिया पर रायफल के साथ फोटो वायरल, शुजालपुर के व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
शाजापुर : सोशल मीडिया पर रायफल के साथ फोटो वायरल होने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शुजालपुर सिटी निवासी रफीक खां पिता सोराब खां का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई थाना शुजालपुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
पुलिस के अनुसार रफीक खां के नाम शस्त्र लाइसेंस क्रमांक DM/SJR/103/2020 जारी था, जिसमें 315 बोर एक नाल बंदूक दर्ज थी। लाइसेंसधारी का रायफल के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि इससे आमजन में भय का माहौल उत्पन्न होने की आशंका थी। साथ ही रायफल को अन्य लोगों को फोटो खिंचवाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के लिए दिए जाने की बात भी सामने आई थी।
मामले में पुलिस अधीक्षक, शाजापुर द्वारा 17 सितंबर 2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर प्रकरण जिला दण्डाधिकारी, शाजापुर के समक्ष रखा गया। प्रकरण की कार्रवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी ने 28 सितंबर 2026 को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत आदेश जारी करते हुए संबंधित शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया।
प्रशासन ने शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन और उनके संभावित दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शस्त्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करें और सोशल मीडिया पर भी शस्त्रों के प्रदर्शन से संबंधित फोटो या वीडियो प्रसारित करने से बचें।
रिपोर्टर : रमेश राजपूत

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