कलेक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी शामली आलोक यादव की अध्यक्षता में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत गेहूं क्रय से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई
शामली : अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/जिला खरीद अधिकारी, शामली, जिला खाद्य विपणन अधिकारी शामली, जिला प्रबन्धक, समस्त क्रय एजेन्सी जनपद-शामली, मण्डी सचिव, शामली व गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारी शामिल रहे। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी, श्रीमती प्रज्ञा शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 30 मार्च 2026 से 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूँ खरीद की जा रही है। जिसमें खाद्य विभाग के 04, पी०सी०एफ० के 16, पी०सी०यू० के 06 एवं भा०खा०नि० के 03 क्रय केंद्र शामिल है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तददिनांक तक जनपद में 1934 किसानों से 7504.77 मी0टन खरीद की गयी है जिसके सापेक्ष 4669.19 कुं0 गेहूं का सम्प्रदान भा0खा0नि0 को किया जा चुका है। क्रय संस्थावार खरीद की जानकारी चाहे जाने पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खाद्य विभाग द्वारा 301 किसानों से 974.40 मी0टन, पी0सी0एफ0 द्वारा 1022 किसानों से 3680.17 मी0टन, पी0सी0यू0 द्वारा 396 किसानों से 1867.30 मी0टन, एवं भा0खा0नि0 द्वारा 215 किसानों से 982.90 मी0टन खरीद की गयी है।जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा कृषकों के भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि तददिनांक तक 1934 किसानों के सापेक्ष 1455 किसानो को 1526.03 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/जिला खऱीद अधिकारी, शामली द्वारा दिये गये निर्देशः-कि समस्त केन्द्र प्रभारी व जिला प्रबन्धक अपने क्रय केन्द्रों पर समस्त आवश्यक उपकरण व व्यवस्था पूर्ण रखें।यदि किसी केन्द्र पर कोई उपकरण खराब स्थिति में है तो केन्द्र प्रभारी द्वारा अपनी एजेन्सी के जिला प्रबन्धक व सम्बन्धित मण्डी सचिव से सम्पर्क कर उसे तत्काल ठीक करवा लिया जाये। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबन्धक, समस्त क्रय एजेन्सी, जनपद-शामली को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर समस्त आवश्यक उपकरण, किसानों की सुख-सुविधा की व्यवस्था व बोरो की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाये। यदि किसी क्रय केन्द्र पर कोई उपकरण खराब है तो सम्बन्धित मण्डी से सम्पर्क कर उन्हे तत्काल सही कराया जाये।निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता प्रकाश में न आये।समस्त क्रय केन्द्र समय से खुले, प्रत्येक क्रय केन्द्र प्रभारी प्रातः 09:00 बजे ई-पॉप मशीन के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें। कोई भी केन्द्र प्रभारी इसमें लापरवाही न करें। क्रय गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घण्टे के अन्दर कृषको के आधार लिंक्ड बैंक खाते में करना/कराना सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखे। गेहूँ क्रय केन्द्रों पर कोई अनियमितता न पायी जाये अन्यथा की दशा में प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।
रिपोर्टर : अविनाश शर्मा

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