11 साल पुराने मेहताब हत्याकांड में फैसला, मुख्य आरोपी तालीम उर्फ तल्मू को उम्रकैद

शामली : मुजफ्फरनगर कोर्ट ने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में ठहराया दोषी, पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा
शामली/कांधला। वर्ष 2015 में कांधला कस्बे में हुए चर्चित मेहताब हत्याकांड में मुजफ्फरनगर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी तालीम उर्फ तल्मू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-01 के पीठासीन अधिकारी विष्णु चंद्र वैश्य ने आरोपी को हत्या तथा अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 22 दिसंबर 2015 को कांधला में अपनी दुकान पर कपड़ों की सिलाई कर रहे मेहताब की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजन अख्तर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के चलते तालीम उर्फ तल्मू दुकान पर पहुंचा और मेहताब के सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मेहताब की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था।
पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे, जिसके आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में इमरान नामक एक अन्य आरोपी का नाम भी सामने आया था, जिसकी पत्रावली न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण अलग कर दी गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने तालीम उर्फ तल्मू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में अतिरिक्त सजा और जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि का एक हिस्सा पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाए। फैसले के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।

रिपोर्टर : अविनाश शर्मा

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.