धर्मांतरण मामले में नया मोड़: आरोपी ने पुलिस हिरासत में मारपीट का लगाया आरोप, कोर्ट के आदेश पर मेडिकल
शामली : जनपद के चर्चित धर्मांतरण प्रकरण में बुधवार को नया मोड़ सामने आया है। मामले में गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए आरोपी इस्लाम कुरैशी ने पुलिस हिरासत के दौरान मारपीट किए जाने तथा कान का पर्दा फटने का आरोप लगाया है। आरोपी की शिकायत पर न्यायालय के निर्देश के बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।
जानकारी के अनुसार, वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद इस्लाम कुरैशी को पुलिस अभिरक्षा में शामली जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों के पैनल ने उसका मेडिकल परीक्षण किया। विशेष रूप से कान की जांच की गई और रिपोर्ट को सीलबंद कर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को पुनः जेल भेज दिया गया।
यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी देवराज सिंह मलिक के पुत्र आयुष मलिक के कथित धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनके पुत्र पर धर्म परिवर्तन करने और पारिवारिक संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे। इस आधार पर पुलिस ने नौ नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
जांच के दौरान पुलिस ने चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी तथा तौफीक कुरैशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। चांदनी कुरैशी को आयुष मलिक की पत्नी बताया जाता है।
अब इस्लाम कुरैशी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसके कान को गंभीर क्षति पहुंची। इसी शिकायत के आधार पर अदालत ने मेडिकल परीक्षण के आदेश दिए।
हालांकि, स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम कुरैशी को पहले से ही एक कान से सुनने में समस्या थी। इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल मामले में मेडिकल रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपी द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। वहीं, पुलिस की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है।
रिपोर्टर : अविनाश शर्मा
No Previous Comments found.