जान से मारने की धमकी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद
शामली : कोतवाली शामली पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने और अवैध शस्त्र रखने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम खेड़ीकरमू निवासी अमित कुमार ने 13 अगस्त को कोतवाली शामली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विशाल उर्फ मामू, विनित तथा अभिषेक उर्फ अब्बू अपने साथ तीन अज्ञात व्यक्तियों को लेकर उसके घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में आरोपियों के पास धारदार हथियार और पिस्टल होने की बात भी कही गई थी।
वहीं, 14 अगस्त को स्वीटी चौधरी निवासी खेड़ीकरमू ने भी शिकायत देकर आरोप लगाया कि विशाल उर्फ मामू और अभिषेक उर्फ अब्बू दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसके घर पहुंचे और लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
दोनों मामलों में कोतवाली शामली पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए थे। पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देश पर चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 15 अगस्त को पुलिस ने वांछित आरोपी विशाल उर्फ मामू पुत्र स्वर्गीय रविन्द्र निवासी ग्राम खेड़ीकरमू को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कोतवाली शामली में दो मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत कार्रवाई की गई है।
रिपोर्टर : अविनाश शर्मा
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