नाबालिग लड़की को अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में पॉस्को कोर्ट ने सुनाया 10 साल की सजा

शिवहर :   अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट शिवहर के द्वारा नाबालिग बच्ची को अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाया है।

पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश दीपांजन मिश्रा की अदालत ने शिवहर थाना कांड संख्या 168 /16 के मुख्य अभियुक्त शंभू साह पिता फूदाई साह एवं अमरेश साह पिता मुखलाल साह दोनों ग्राम सुगीया कटसरी थाना जिला शिवहर को साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए धारा 363 के तहत 7 वर्ष, धारा 376---4 पॉस्को के तहत 10 साल की सजा सुनाया है। तथा 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा सुनाया गया है। वही पॉस्को कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए देने का आदेश निर्गत किया है।

पॉस्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राजेश्वर कुमार ने बताया है कि शिवहर थाने में 23 सितंबर 2016 को एक सूचक विभीषण तिवारी के द्वारा उनके 14 वर्षीय बेटी को 22 सितंबर 2016 को संध्या के समय शौच जाने के क्रम में मार्शल गाड़ी से उसके बेटी को मुंह दबाकर अपहरण कर मुजफ्फरपुर में सात दिनों तक रखा था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद भी किया था ,इस मामले में पॉस्को कोर्ट ने कार्रवाई की है।

रिपोर्टर :  संजय गुप्ता

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