आरटीआई में जिला खनन कार्यालय का जवाब: नियम-33 की प्रति थमाकर अन्य सूचनाओं के लिए नया आवेदन देने की सलाह

शिवहर : जिला खनन कार्यालय, शिवहर द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में केवल बिहार गजट में प्रकाशित नियम-33 (उप नियम-1) की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य विषयों से संबंधित सूचना के लिए अलग से आवेदन दिया जा सकता है।

खनिज विकास पदाधिकारी, शिवहर द्वारा पत्रांक 506/एम०, दिनांक 25 जून 2026 के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता मुकुन्द प्रकाश मिश्र को यह जवाब भेजा गया। 

कार्यालय ने कहा कि मांगी गई सूचना के अनुरूप नियम-33 की प्रति संलग्न की जा रही है, जबकि अन्य बिंदुओं पर अलग आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

संलग्न बिहार गजट (असाधारण) दिनांक 16 अक्टूबर 2024 के अनुसार, नियम-33 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा गया है कि सामान्य मिट्टी के गैर-व्यावसायिक उपयोग पर रॉयल्टी नहीं लगेगी, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर अग्रिम रॉयल्टी जमा करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा आवेदन पर पांच कार्य दिवस के भीतर निर्णय लेने का भी प्रावधान किया गया है।

हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि एक ही आवेदन में मांगी गई सूचनाएं एक ही लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं, तो केवल नियम की प्रति देकर शेष सूचनाओं के लिए अलग आवेदन मांगना सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। इस मामले में आगे प्रथम अपील की संभावना भी जताई जा रही है।

रिपोर्टर : संजय गुप्ता 

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