18 जुलाई और 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत, 297 मामले चिन्हित

शिवहर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा धारा 138 NI Act (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट/चेक बाउंस) से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निष्पादन के लिए इस वर्ष दो विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। 

पहली विशेष लोक अदालत 18 जुलाई 2026 तथा दूसरी 21 नवंबर 2026 को आयोजित होगी।
इन विशेष लोक अदालतों की तैयारी एवं समीक्षा को लेकर सोमवार को ADR भवन, शिवहर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्राधिकार के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि अब तक चेक बाउंस से जुड़े कुल 297 मामलों को चिन्हित किया जा चुका है।

मामलों के सफल निष्पादन के लिए संबंधित पक्षकारों को भौतिक नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यमों से भी उन्हें सूचित एवं जागरूक किया जा रहा है, ताकि समय रहते आपसी समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

बैठक में CJM प्रमंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। सचिव ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित NI Act मामलों के अद्यतन आंकड़े प्राप्त किए तथा आगामी दोनों लोक अदालतों में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उप-न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती नंदिनी सुमन, श्री अमन कुमार, श्री सैयद आमिर अली तथा न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी श्री चंदन कुमार उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के सभी संबंधित पक्षकारों एवं आम लोगों से अपील की है कि वे 18 जुलाई और 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालतों का लाभ उठाएं। चेक बाउंस से जुड़े मामलों को लंबे मुकदमेबाजी के बजाय आपसी सहमति से समाप्त करने का यह सुनहरा अवसर बताया गया।

रिपोर्टर : संजय गुप्ता

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.