पीड़ित को 5 लाख देने का आदेश ,पीड़िता को मौजूदा समय में 5 माह का बच्ची भी है

शिवहर : अनन्य विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट शिवहर के द्वारा अवैध संबंध बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार चाकू के नोक पर बलात्कार करने वाले को तीन धाराओं के अंतर्गत 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं 20-20 हजार रुपए अर्थ दंड भी दिया गया है अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश निर्गत किया गया है। जबकि पीड़िता को सरकार के द्वारा 5 लाख देने का भी आदेश जारी किया गया है।

दीपांजन मिश्रा अनन्य विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के अदालत ने अभियुक्त छोटन बैठा पिता विनोद बैठा साकिन कुअमा थाना पिपराही जिला शिवहर को धारा 64 बीएनएस 4/6 पोक्सो एक्ट एक्ट के तहत दोषी पाया गया था।

 64 बीएनएस के तहत 10 वर्ष, 04 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष तथा 06 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाया गया है ।तीनों सजा साथ चलेगी।

विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कोर्ट राजेश्वर कुमार ने बताया है कि महिला थाना शिवहर कांड संख्या 28/24 के 25 वर्षीय अभियुक्त छोटन बैठा पिता विनोद बैठा साकिन कुअमा पिपराही निवासी ने 21 मार्च को 13 वर्षीय पीड़िता से खेत में जाकर जबरन गलत संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया था तथा हल्ला करने तथा किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दिया गया था।

पीड़ित ने डर से किसी को नहीं बताया। अभियुक्त ने बार-बार चाकू का भय दिखाकर तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे गलत संबंध बनाता रहा जिससे वह गर्भवती हो गई थी। मौजूदा समय में पीड़ित के पांच माह की बच्ची भी है।जब बात का खुलासा हुआ तो अभियुक्त ने 2 लाख रुपए देकर गर्भपात करने का दबाव डाला था।

रिपोर्टर : संजय गुप्ता

 

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