शिवहर में अब बिजली-पानी-बैंक विवाद लोक अदालत में मुफ्त सुलझेंगे
शिवहर में अब बिजली-पानी-बैंक विवाद लोक अदालत में मुफ्त सुलझेंगे, हफ्ते में 6 दिन सुनवाई
स्थायी लोक अदालत में बीमा, टेलीफोन व बैंकिंग मामलों का बिना कोर्ट फीस निपटारा; ADR भवन में करें संपर्क
शिवहर - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA) एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (BSLSA) के दिशा-निर्देशों के तहत शिवहर में स्थायी लोक अदालत की सेवाओं को और सुलभ बना दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष व DLSA सचिव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब बिजली बिल, पानी, टेलीफोन, बीमा और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े मामलों का समाधान बिना किसी कानूनी जटिलता के किया जाएगा। इन मामलों के निपटारे के लिए किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं देनी होगी।
नागरिकों की सुविधा के लिए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष व सदस्य अब ADR भवन, शिवहर में सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहेंगे। सुलह और समझौते के आधार पर दिए गए फैसले की मान्यता दीवानी न्यायालय की डिग्री के समान होगी और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
DLSA ने जिलेवासियों से अपील की है कि लंबित बिलों या सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु किसी भी कार्य दिवस पर ADR भवन स्थित कार्यालय में संपर्क करे।


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