बोहली में गाटा संख्या 94 मि. की भूमि पर अदालत अमीन ने डिक्रीदार को दिलाया कब्जा

सिद्धार्थनगर - तहसील शोहरतगढ़ के अंतर्गत बढ़नी विकासखंड के ग्राम पंचायत बोहली में करीब 34 साल पुराने भूमि विवाद में शनिवार को न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई। सिविल जज (जू.डि.)/जेएम नौगढ़ के आदेश के अनुपालन में अदालत अमीन पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। न्यायालयीय अभिलेख और नक्शे के आधार पर विवादित भूमि की पहचान कर डिक्रीदार को कब्जा दिलाया गया।

मामला मूल वाद संख्या 477/1992,बासुदेव लाल बनाम मंगरे आदि से संबंधित है। न्यायालयीय अभिलेखों के अनुसार 28 अगस्त 2001 को मामले में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इसमें प्रतिवादी मंगरे को विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया था। विवादित भूमि आराजी गाटा संख्या 94 मि., रकबा 0-3-5 बताई गई है। न्यायालय ने भूमि पर कब्जे में बाधा डालने,निर्माण करने अथवा रास्ता खोलने पर भी रोक लगाई थी।न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए बाद में इजरा वाद संख्या 02/2003 दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 30 जनवरी 2026 को आदेश जारी कर अदालत अमीन को संबंधित भूमि की पहचान कर डिक्रीदार को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया था। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल की सहायता लेने के लिए भी कहा गया था।इसी आदेश के क्रम में शनिवार को अदालत अमीन की टीम पुलिस बल के साथ बोहली पहुंची। न्यायालयीय आदेश और संबंधित नक्शे के आधार पर गाटा संख्या 94 मि. की भूमि की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में न्यायालय के निर्देशानुसार डिक्रीदार को भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी की गई।कार्रवाई के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। करीब 34 वर्ष से चले आ रहे विवाद में न्यायालय के आदेश पर कब्जा दिलाए जाने के बाद मामले में न्यायालयीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। इस दौरान उपनिरीक्षक दिनेश कुमार,मुन्ना लाल, हेड कांस्टेबल प्रमोद यादव समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे।


रिपोर्टर - सुशील कुमार खेतान

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