नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पत्र हितग्राहियों को मिलेगा आवासीय पट्टा : देवेश पाण्डेय

सिंगरौली :  राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। अभियान 13 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग ने संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बीएलसी और एएचपी घटकों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने वर्ष 1984 के मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम में संशोधन करते हुए पात्रता तिथि को 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित किया है। इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज ऐसे आवासहीन परिवार पट्टाधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  नगर पालिक  निगम सिंगरौली अध्यक्ष देवेश पाण्डेय द्वारा निगम अधिकारियों को चर्चा उपरांत कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत समस्त पात्र भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा वितरण की कार्यवाही शीघ्र ही कराई जाए। इसके साथ ही सर्वे की कार्यवाही की जाए जिससे राज्य शासन की मंशा अनुरूप लाभ दिया जा सके।उन्होने कहा कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ हर एक पात्र हितग्राही को मिले इसके लिए शिविरो का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि हर गरीब परिवार का अपना पक्का आवास होगा उसी परिकल्पना को साकार करने में नगर पालिक निगम सिंगरौली भी अपना योगदान देगा।

रिपोर्टर : मिथिलेश कुमार यादव

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