अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आवेदन पर 30 दिनों के भीतर बैठक प्रक्रिया पूरी की जाए: हाईकोर्ट
सिंगरौली : जबलपुर हाईकोर्ट ने सिंगरौली नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर सिंगरौली को निर्देश दिया है कि नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 23-ए (2) (i) के तहत अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आवेदन पर 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। यह आदेश सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद अनिल कुमार बैंस की दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर निगम के एक-तिहाई से अधिक पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिए जाने के बावजूद कलेक्टर स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं
की गई थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, उन्होंने कहा कि आवेदन में हस्ताक्षरों की तथ्यात्मक स्थिति कलेक्टर चेक करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर को आवेदन (एनेक्सचर पी-1) पर विधि अनुसार निर्णय लेना होगा।
याचिकाकर्ता पार्षद अनिल कुमार बैंस ने बताया कि कलेक्टर के अविश्वास प्रस्ताव पर करीब दो महीने तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद वे नवंबर के दूसरे सप्ताह में हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनके पास 50 में से 22 पार्षदों के समर्थन वाला पत्र मौजूद है और अब कोर्ट के आदेश से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस आदेश के साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया गया।
संवाददाता : संतोष पनिका
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