25 साल बाद बड़ी राहत – इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान बाइज्जत बरी

सुल्तानपुर : 25 साल पुराने वन विभाग भूमि कब्जा और नुकसान मामले में इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने साक्ष्य के अभाव में फैसला सुनाते हुए विधायक को बाइज्जत बरी कर दिया। विधायक के अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि वर्ष 2000 में वन दरोगा मुकेश कुमार द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप था कि मोहम्मद ताहिर खान ने ट्रैक्टर से वन भूमि पर कब्जा कर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।
फैसला सुनते वक्त विधायक ताहिर खान कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा – “मुझे हमेशा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज न्याय मिला।”
फैसले के समय अधिवक्ता अब्बास अहमद खान, अमित कुमार श्रीवास्तव, रिजवान गनी खान और सपा जिला महासचिव मोहम्मद सलाहुद्दीन समेत कई समर्थक भी मौजूद रहे।
संवाददाता : दिनेश सिंह अग्निवंशी
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