CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी याचिकाएं मंजूर: सुप्रीम कोर्ट अब 27 अक्टूबर को करेगा एक साथ सुनवाई
नई दिल्ली: देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है। सर्वोच्च अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल की गई सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इन सभी मामलों को आपस में जोड़ते हुए अब आगामी 27 अक्टूबर को एक साथ सुनवाई करने का बड़ा फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश और फॉर्म-6 पर स्थिति साफ
सुनवाई की इस प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फॉर्म-6 से जुड़ा कोई भी आदेश या फैसला नहीं दिया गया है और बिहार में फॉर्म-6 का कोई मुद्दा नहीं था, न ही इसके लिए किसी तरह की मंजूरी दी गई है।
उधर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक रूप से रिट याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसे विधिवत डायरी नंबर भी आवंटित किया जा चुका है। इससे पहले, राहुल गांधी की लीगल टीम रजिस्ट्री में सक्रिय रही और ईसीआई (ECI) की कार्यप्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की।
सीजेआई की सलाह और 'इंडिया' गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट मार्च
गौरतलब है कि इससे पहले 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) से मिलने का समय मांगा था, लेकिन सीजेआई ने शिष्टाचार मुलाकातों के बजाय याचिका दायर करने की सलाह दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का हवाला देते हुए मामले पर जल्द सुनवाई का भरोसा भी दिलाया था। इसी कानूनी और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच 'इंडिया' गठबंधन के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खर्गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे हैं, जिससे राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है।

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