सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बढ़ाई सभी राजनितिक दलों की चिंता

एक तरफ लोकसभ चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनितिक दल पूरी तरह से कमर कस कर मौदान में उतर चुके हैं और पैसे को पानी की तरह बहा रहें है .तो वही सुप्रीम कोर्ट एक इस फैसले ने सभी राजनितिक दलों की चिंता बड़ा दी है.सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को संविधान के खिलाफ करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना का अधिकार योजना का उल्लंघन है। 

चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने की घोषणा की। कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया गया.यह फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया। और साथ ही सुप्रीम ने चुनाव आयोग से भी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी निर्देश भी दिए हैं 

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को संविधान के खिलाफ करार देते असंवैधानिक बताया है .साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार योजना का उल्लंघन है। 

सुप्रीम कोर्ट दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना रोक लगाते हुए बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अब चुनावी बॉन्ड को जारी करना बंद कर दें। साथ ही राजनितिक दलों को जारी करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से चुनावी बॉन्ड के जरिए दी गई दान राशि की जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने किस राजनीतिक  को कितना चंदा मिला, इससे जुड़ी डिटेल्स भी देने का निर्देश दिया है। 

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