सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 19 मार्च को
नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाल ही में लागू किए गए यूजीसी (UGC) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यह याचिका शिक्षा से जुड़े पक्षों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि नए यूजीसी नियम विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता पर सीधा हस्तक्षेप करते हैं और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के विरुद्ध हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल यूजीसी नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी।
शिक्षा जगत को मिली राहत
कोर्ट के इस फैसले को देशभर के शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से यूजीसी के नए नियमों को लेकर असंतोष और सवाल उठाए जा रहे थे।
क्या है मामला
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियम:
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विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं
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संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं
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राज्य विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं


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