UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाल ही में नए नियम जारी किए थे, जिनका उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों में समानता और भेदभाव रोकना था। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता कमिटी और शिकायत निवारण तंत्र होना अनिवार्य है।
लेकिन, इन नए नियमों के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना है कि नियम स्पष्ट नहीं हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से इन नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमों की पूरी समीक्षा नहीं होती, पुराने 2012 के नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को जवाब देने का आदेश भी दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नए नियम बिना समीक्षा लागू हो गए, तो इससे समाज में विभाजन और गलत इस्तेमाल जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इस बीच, छात्रों और शिक्षा संस्थानों पर नए नियम लागू नहीं होंगे और मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट सभी पक्षों की बात सुनेगा।
UGC के नए नियम अभी लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम स्पष्ट नहीं हैं और उन्हें पहले समीक्षा की जरूरत है। तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

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