09 मई को समस्त जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

उज्जैन : शासन निर्देशानुसार बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा कराने हेतु दिनांक 09 मई 2026 शनिवार को नगर निगम के समस्त जोन कार्यालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसके क्रम में बुधवार को अपर आयुक्त श्री पवन कुमार सिंह, उपायुक्त श्री योगेंद्र सिंह पटेल द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में अपर आयुक्त श्री पवन कुमार सिंह द्वारा बैठक में निर्देशित किया कि लक्ष्य वसूली के लिए लगातार बड़े बकायदारों से संपर्क करें समझाइश दी जाए यदि बिल जारी करने के बाद भी बकाया कर की राशि जमा नहीं की जा रही है तो कुर्की की कार्यवाही करें, अवैध नल कनेक्शन को विच्छेद करने की कार्यवाही प्रतिदिन करें, सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाए साथ ही शहर में संचालित जितने भी होटल एवं होमस्टे है उनसे कमर्शियल की दर से वसूली की जाए और प्रतिदिन चेकिंग करने की कार्यवाही भी करें उपायुक्त श्री योगेंद्र सिंह पटेल द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि आगामी नेशनल लोक अदालत अंतर्गत संपत्ति कर वसूली के तहत 19 करोड़ वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 6000 से अधिक रसीदें जारी की जाएगी साथ ही जल कर वसूली के लिए 02 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सभी स्टाफ लक्ष्य अनुरूप कार्य करने में जुट जाए इसके लिए अपने स्तर से कार्यवाही करें करदाताओं को घर-घर जाकर समझाइश दी जाए कि अपने बकाया कर की राशि जमा करें और नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री वैभव भावसार, समस्त जोन के संपत्ति कर अधिकारी, सहायक संपत्ति कर अधिकारी, पीएचई विभाग के उपयंत्री एवं बिल वितरक उपस्थित रहे लोक अदालत में छूट की पात्रता’ नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रूपए से अधिक तथा 01 लाख रुपए तक है उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 01 लाख रुपए से अधिक बकाया है उसमें  अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है जिसमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, ऐसे प्रकरण जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यह छूट वित्तीय वर्ष में मात्र एक बार ही दी जायेगी

रिपोर्टर : यशपाल दीक्षित

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