नगर निगम से बिना अनुमति प्राप्त किए पार्श्वनाथ सिटी के भूखंडों का क्रय विक्रय ना करें

उज्जैन - मध्यप्रदेश पार्श्वनाथ सिटी पर संपत्तिकर बकाया होने से खाली भूखंडों की कुर्की करने के साथ ही नीलामी की कार्यवाही प्रचलित देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी पर बकाया सम्पत्तिकर वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26 तक राशि रुपए 62,54,486 बकाया है, जिसकी वसुली हेतु समय- समय पर बिल, मांग पत्र, एवं शक्ति पत्र जारी करने के उपरांत भी संबंधित द्वारा बकाया सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया गया। उक्त क्रम में नगर निगम संपत्ति कर विभाग जोन क्रमांक 06 द्वारा पार्श्वनाथ कालोनी के प्लाट भूखण्ड क्रमांक A45, B88, B 136, D114 की कुर्की करने की कार्यवाही करने के साथ की नीलामी की कार्यवाही प्रचलित की जा रही है, अतः सर्वे साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखंडों का क्रय-विक्रय बिना नगर निगम की अनुमति के द्वारा नहीं करें, अन्यथा होने वाली कार्यवाही के स्वयं जिम्मेदार होंगे

रिपोर्टर - यशपाल दीक्षित

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